ब्रोकर प्रस्तुत

CMJAY Saleable Area (Approx) - 1060.47 sqft
Price - 37,00,000 Lakh
रायपुर : थाना तेलीबांधा क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार पर कार्यवाही
रायपुर ,19 नवंबर | को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ब्रोकर द्वारा देह व्यापार हेतु प्रदेश के बाहर से 3 लड़कियाँ बुलाकर अग्रसेन धाम मोड़ स्थित वी डब्ल्यू कैन्यान होटल में रुकाया गया है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. सुश्री ललिता मैहर एवं थाना प्रभारी तेलीबांधा को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व उप पुलिस अधीक्षक आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस टीम द्वारा सूचना की तस्दीक कर सूचना सही पाये जाने पर वी डब्ल्यू कैन्यान होटल में जाकर चेक किया गया। चेकिंग कार्यवाही के दौरान 03 अलग-अलग कमरों में 03 महिलायें जिनमें से 01 महिला उज्बेकिस्तान (रशियन) तथा 02 महिला पंजाब की निवासी उपस्थित मिलेl महिलाओं से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि एक दलाल द्वारा उन्हें होटल में बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था l
जिस पर आरोपी दलाल टिकरापारा निवासी धरम उर्फ़ राहुल के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 727/22 धारा 4, 5, 7 पीटा एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है l आरोपी दलाल फरार है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं l वी डब्ल्यू कैन्यान होटल के मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है।माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा हाल ही में जारी किये गये आदेश का पालन करते हुए महिलाओं के विरूद्ध कार्यवाही नही की गई है तथा महिलाओं को साक्ष्य सूची में शामिल कर उनका बयान लिया जा रहा है।
ब्रोकर प्रस्तुत
नियम 114ख में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों में स्थायी लेखा संख्यांक का सत्यापन
114ग. (1) कोर्इ व्यक्ति, जो,–
(क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोर्इ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोर्इ महानिरीक्षक है;
(ख) ऐसा व्यक्ति है, जो स्थावर संपत्ति या मोटरयान का क्रय करता है;
(ग) नियम 114ख ब्रोकर प्रस्तुत के क्रम सं. 2 या 3 या 10 या 11 या 12 या 13 में निर्दिष्ट यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक का ब्रोकर प्रस्तुत कोर्इ प्रबंधक या अधिकारी है;
(ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोर्इ स्टाक ब्रोकर, सब ब्रोकर या शेयर अंतरण अभिकर्ता, किसी निर्गम का बैंकर, किसी न्यास विलेख का न्यासी, किसी निर्गम का रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, विनिधान सलाहकार और रजिस्ट्रीकृत ऐसी अन्य मध्यवर्तियां हैं;
(च) नियम 114ख के क्रम सं. 4 में निर्दिष्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार, सहभागी, प्रतिभूति अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति;
(छ) नियम 114ख के क्रम सं. 3 या 4 या 8 या 12 या 13 या 15 या 16 में निर्दिष्ट किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी;
(ज) नियम 114ख के क्रम सं. 2 या 3 या 8 या 10 या 11 या 12 या 13 में निर्दिष्ट किसी संस्था का प्रधान अधिकारी;
(झ) नियम 114ख के क्रम सं. 7 में निर्दिष्ट कोर्इ न्यासी या किसी पारस्परिक निधि के न्यासी द्वारा सम्कत: प्राधिकृत कोर्इ व्यक्ति;
(ञ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोर्इ अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोर्इ अभिकरण बैंक;
(ट) नियम 114ख के क्रम सं. 14 में निर्दिष्ट किसी बीमाकर्ता का कोर्इ प्रबंधक या अधिकारी;
जिसने नियम 114ख में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में कोर्इ दस्तावेज प्राप्त किया है, सत्यापन के पश्चात यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी लेखा संख्यांक को सम्यकत: और सही रूप से उसमें वर्णित किया गया है या यथास्थिति, प्ररूप 60 में घोषणा पूर्ण विशिष्टियों के साथ सम्यकत: प्रस्तुत की गर्इ है।
(2) कोर्इ व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है, जो नियम 114ख के क्रम सं. 5 या 6 या 18 में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में बीजक प्रदान कर रहा है, जिसने कोर्इ दस्तावेज जारी किया है सत्यापन के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी लेखा संख्यांक को सम्यकत: और सही रूप से उसमें वर्णित किया गया है या यथास्थिति, प्ररूप 60 में घोषणा पूर्ण विशिष्टियों के साथ सम्यकत: प्रस्तुत की गर्इ है।
4 [(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति, जिसने ऐसा कोर्इ दस्तावेज प्राप्त किया है जिसमें स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख है, या यथास्थिति, प्ररूप सं. 60 में कोर्इ घोषणा प्रस्तुत की गर्इ है, यह सुनिश्चित करेगा कि विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 के प्रस्तुत किए जाने का तथ्य नियम 114ख में निर्दिष्ट संव्यवहारों के लिए रखे गए अभिलेखों में सम्यक्त: उल्लिखित है, और स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 के ब्यौरे इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसमें विहित किसी नियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को प्रस्तुत की गर्इ किसी जानकारी के साथ लिंक किए जाते हैं और उसमें उल्लिखित किए जाते हैं।]
छत्तीसगढ़ : फाइनेंस ब्रोकर को पुलिस ने नोटिस भेजकर किया तलब, आज होगी पूछताछ
फाइनेंस ब्रोकर मनीष वाधवानी को पुलिस ने नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। शनिवार को उससे पूछताछ कर जानकारी ली जाएगी। तीन दिन पहले 15 से अधिक कारोबारियों ने एसएसपी से मनीष के खिलाफ शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उधार में लिए गए पैसों को ब्याज समेत वसूलने के बाद भी मनीष उनके चेक नहीं लौटा रहा है। चेक को दूसरे हुंडी व अन्य कारोबारियों को बेचकर वह ब्लैकमेलिंग करता है। उसके खिलाफ 70 से अधिक पीड़ितों ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है। उसके संबंध पुलिस थानों में कई पुलिस कर्मियों से हैं, लिहाजा वह इसका फायदा उठाकर कारोबारियों को फंसाने की धमकी देता है। शिकायत की जांच करने एसएसपी आरिफ एच. शेख ने सीएसपी सिविल लाइन अभिषेक माहेश्वरी को निर्देश दिया था।
पीड़ित कारोबारियों का आरोप है कि अवंति विहार निवासी मनीष वाधवानी लंबे समय से ब्याज पर रकम देने का काम करता आ रहा है। कारोबारियों से इसके एवज में अमानत के तौर पर कोरा चेक लेता है। मय ब्याज पैसा वसूलने के बाद वह हुंडी तो लौटा देता है, लेकिन चेक वापस नहीं करता। राजधानी के करीब ढाई सौ से अधिक ब्रोकर प्रस्तुत लोगों को ब्याज पर उधार में रकम देकर दोगुना पैसे वसूलने के बाद भी उनका चेक मनीष ने नहीं लौटाया। अब उन चेकों को ब्रोकर प्रस्तुत बैंक में जमाकर बाउंस कराने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है। फाइनेंस ब्रोकर मनीष शहर के बड़े कारोबारियों के दो नंबर के पैसे इन्कम टैक्स बचाने के लिए बाजार में ब्याज में चलाता है। इन्कम टैक्स विभाग को भी इसकी शिकायत की गई है।
बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई
सिविल लाइन सीएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि फाइनेंस ब्रोकर मनीष वाधवानी को 30 मार्च को पूछताछ करने बुलाया गया है। उसका बयान दर्ज किया जाएगा। उसने भी पीड़ित कारोबारियों पर झूठी शिकायत करने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत की है। लिहाजा दोनों पक्षों से पूछताछ और उनके बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
डेली न्यूज़
एल्गो ट्रेडिंग पर प्रस्ताव | 18 Dec 2021 | भारतीय अर्थव्यवस्था
प्रिलिम्स के लिये :
कैपिटल मार्केट, सेबी, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
मैन्स के लिये :
भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी बाज़ार और इसका महत्त्व, पूँजी बाज़ार से संबंधित कानून और इसके नियमन, एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित चिंताएँ और इसका महत्त्व।
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI) ने एल्गोरिथम या एल्गो ट्रेडिंग , या स्वचालित निष्पादन और तर्क से उत्पन्न ट्रेडों को विनियमित करने पर एक चर्चा पत्र जारी किया है।
चयनित आर्किटेक्ट द्वारा श्रेष्ठतम डिज़ाइन
1 BHK unit - EWS
CMJAY Saleable Area (Approx) - 640.63 sqft
Price - 18,50,000 Lakh
3 BHK unit - LIG
CMJAY Saleable Area (Approx) - 1060.47 sqft
Price - 37,00,000 Lakh
योजना की विशेषताएँ
- मध्यम व अल्प वर्ग के परिवारों को सस्ते व नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन आवास योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्रोकर प्रस्तुत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवेदन/ आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन की पात्रता
- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये अथवा आवेदक कम से कम पिछले एक वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहा हो।
- राजस्थान राज्य से बाहर के नागरिक जो कि गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लाॅटरी में राजस्थान राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- आवेदक आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना ब्रोकर प्रस्तुत होगा।
- वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ ब्रोकर प्रस्तुत अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
- आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
- आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
- शारीरिक रूप से विकलांग एवं वरिष्ठ आवेदकों को भू-तल एवं प्रथम तल पर आवास आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।
आवंटन की शर्तें
- आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
- आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म ब्रोकर प्रस्तुत से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का ब्रोकर प्रस्तुत प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
- आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
- विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म ब्रोकर प्रस्तुत नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
- आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
- फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा।
- लाॅटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
- परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
- इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
- इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
- किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
- आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
- उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
- आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।