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मूल्य कार्रवाई

मूल्य कार्रवाई
Nagaur ॥ नागौर मे वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते राशन डीलरों को संक्रमण से बचाने के लिए पोश मशीन से ओटीपी एवं ओटीपी नहीं होने की स्थिति में उचित कारण अंकित करते हुए रजिस्टर से बांटने के निर्देश दिए गए है। जिला रसद अधिकारी पार्थसारथी ने बताया कि डेगाना गांव की उचित मूल्य की दुकानदार अथवा राशन डीलर भगवती देवी तथा बिखरनिया कलां के राशन डीलर मोहनराम द्वारा मार्च माह का गेहूं उपभोक्ताओं को नहीं देकर बिना ओटीपी के ऑनलाइन पोश मशीन से वितरण कर गेहूं का गबन किया गया। इस गबन को गंभीरता से लेते हुए रसद विभाग की ओर से दोनों उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसी प्रकार ग्राम झुंझाला में उचित मूल्य दुकानदार अथवा राशन डीलर पप्पूराम द्वारा राशन वितरण में अनियमितता बरतने एवं माह मार्च का गेहूं उपभोक्ताओं को नहीं देकर बिना ऑटीपी ऑनलाईन ट्रांजेक्षन करने पर उसका राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। साथ ही राशन पप्पूराम की जांच जारी है।

डीएपी खाद पर अनुचित मुनाफा लेने वालों पर होगी कार्रवाई, कंपनियों को बतानी होगी लागत

Mumbai News: मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, दो दिनों में 4.53 करोड़ रुपये की कीमत का गोल्ड बरामद

By: ABP Live | Updated at : 03 Oct 2022 04:31 PM (IST)

Gold Siezed At Mumbai Airport: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने पिछले दो दिनों में छह मामलों में मूल्य कार्रवाई सामूहिक रूप से 4.53 करोड़ रुपये की तस्करी का सोना जब्त किया है. इस दौरान कुल जब्त किया गया सोना 9.1 किलोग्राम है. पहले मामले में दुबई से आए एक भारतीय यात्री के पास से 2.14 करोड़ रुपए मूल्य की 4.5 किलोग्राम गोल्ड डस्ट ज़ब्त की गई. दूसरी ज़ब्ती में, 24 कैरेट की सोने की छड़ें 1.4 किलोग्राम वजन और 72.79 लाख रुपये मूल्य की एक विमान से बरामद की गईं. तीसरे मामले में अधिकारियों ने 18.90 लाख रुपये मूल्य का 365 ग्राम सोना जब्त किया. चौथी घटना में एक यात्री ट्रॉली बैग के पहियों में 36.28 लाख रुपये मूल्य की 699.20 ग्राम की चार सोने की अंगूठियां ले जाई जा रही थीं. पांचवें मामले में मूल्य कार्रवाई मूल्य कार्रवाई एक यात्री के पास से 42.28 लाख रुपये मूल्य की 816 ग्राम वजन की कटी हुई सोने की छड़ें जब्त की गईं. पिछले मामले में एक यात्री के पास से 68.09 लाख रुपये मूल्य का 1.3 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था.

कंपनियां बताएंगी फर्टिलाइजर की लागत

कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी के औचित्य का पालन करें और दिनांक 15.11.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित लागत के आंकडे प्रस्तुत करें। कंपनियां पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी भी नियमित रूप से वित् विभाग को रिपोर्ट करेंगी। उचित लाभ से अधिक अर्जित लाभ को अनुचित माना जाएगा और चूककर्ता कंपनियों के सब्सिडी बिलों से उसकी वसूली की जाएगी।


अधिक मूल्य पर नहीं की जा सकेगी उर्वरकों की बिक्री

इस अधिसूचना की तिथि से मूल्य कार्रवाई पीएंडके उर्वरकों की बिक्री अधिक एमआरपी (पुरानी सब्सिडी दरों के अनुसार) पर नहीं की जाएगी। यदि पीएंडके उर्वरक को अधिक एमआरपी मूल्य कार्रवाई पर बेचने का कोई मामला डीओएफ के संज्ञान में आता है तो चूककर्ता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि अब उनके खुदरा विक्रेता इस अधिसूचित सब्सिडी दरों के अनुरूप एमआरपी पर ही पीएंडके मूल्य कार्रवाई उर्वरकों की बिक्री करें। इस अधिसूचना के माध्यम से दो काम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एनपीके 8-21-21, एनपीके 9-24-24 को भी शामिल कर लिया गया है।

देश में यूरिया के बाद, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। इस संबंध में हाल ही में पीएमओ की ओर से डीएपी उर्वरक की सब्सिडी 500 रुपए प्रति कट्टे से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति कट्टा करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह सब्सिडी में 140 प्रतिशत बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस फैसले के बाद किसानों को डीएपी का बैग 1200 रुपए के दाम पर ही मिलता रहेगा।


डीएपी सहित अन्य खाद का वर्ष 2021 का रेट

इफ्को के 1 मार्च 2021 के रेट के अनुसार डीएपी की कीमत 1200 रुपए रहेगी, एनपीके की कीमत 1175 रुपए रहेगी, एनपीके 12-32-16 की कीमत 1185 रुपए रहेगी, साथ ही एनपीएस खाद की कीमत 975 रुपए रहने वाली है। इस बीच सोशल मीडिया पर रेटों में बढ़ोतरी को लेकर खबरंे आई थीं जिसमें कीमते बढ़ाने की बात सामने आई थी। तब इफ्को ने रेट बढ़ाने की बात से इंनकार किया था। अब चूंकि केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है तो किसानों को अब पुरानी दर पर ही उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

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आवश्यक वस्तुओं की मूल्य तालिका जारी, अधिक पैसे लेने पर होगी कार्रवाई


मधेपुरा जिले में राशन सामग्री समेत सब्जी व फल की दर में बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य तालिका की जारी.मूल्य निर्धारण से ज्यादा पैसे लेने पर होगी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज एवं गिरफ्तारी.

खाद्य सामग्री निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई : सीटीएम

खाद्य सामग्री निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई : सीटीएम

कानपुर, 27 अप्रैल (हि.स.)। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की खाद्य सामग्री के लिए रेट निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ वेंडर अधिक दाम पर खाद्य सामग्री बेचने का प्रयास करते हैं। ऐसे वेंडरों पर सख्त कार्रवाई के लिए निरीक्षण किया गया लेकिन सब कुछ सही पाया गया फिर भी अधिक दाम पर खाद्य सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें बुधवार को निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीटीएम मूल्य कार्रवाई हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कही।

बीते कई दिनों से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से रेल यात्रियों द्वारा ये शिकायतें मिल रही थी कि प्लेटफॉर्म पर वेंडरों द्वारा तय मूल्य से अधिक रुपयों की वसूली करते हुए खाने पीने की वस्तुएं बेची जा रही थी। जिसके चलते बुधवार को डिप्टी सीटीएम हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भारी पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन के कैंट साइड से लेकर सिटी साइड तक सभी प्लेटफार्म मूल्य कार्रवाई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वेंडरों में हड़कम्प मच गया।

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